*बिक्री मकान पर बैंक लोन भी लिये थे दम्पत्ति, चक्रधरनगर क्षेत्र का मामला
पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर श्री रतन लाल डांगी द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों की त्वरित जांच कर ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देशों पर एसपी रायगढ़ संतोष सिंह द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों, थानाध्यक्षों को धोखाधड़ी मामलों से संबंधित शिकायतों आवेदन पत्रों की शीघ्र जांच पर विधि सम्मत कार्यवाही के निर्देश दिये हैं । इसी क्रम मंं आज थाना चक्रधरनगर अन्तर्गत मकान क्रय-विक्रय को लेकर धोखाधड़ी के मामले में रायगढ़ के एक दम्पत्ति के विरूद्ध धारा 420 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
जानकारी के अनुसार आवेदक/शिकायतकर्ता आदित्य अग्रवाल पिता दीपक अग्रवाल उम्र 22 वर्ष निवासी गुलमोहर कालोनी रायगढ की शिकायत जांच नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा की गई । जांच पर पाया गया कि अनावेदक *सुभाष अग्रवाल एवं रेखा अग्रवाल* द्वारा ग्राम खैरपुर ग्रीन ब्यू में मकान नंबर 204 को वर्ष 2017 में रबि चौबे के पास बिक्री कर रजिस्ट्री कर दिये थे बाद में उसी मकान को आवेदक आदित्य अग्रवाल के पास 8,50,000 रूपये में बिक्री कर धोखधड़ी किया गया । यही नहीं उसी मकान के नाम पर अनावेदकों सुभाष अग्रवाल एवं उसकी पत्नी रेखा अग्रवाल द्वारा ग्रामीण बैंक से लोन भी लिया गया है । आरोपी सुभाष अग्रवाल एवं रेखा अग्रवाल के विरूद्ध शिकायत जांच पर से अपराध क्रमांक 91/2021 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
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